झारखंड के 19 जिलों में लोकपाल की नियुक्ति कर दी गयी है
झारखंड सरकार ने पिछले साल 19 जिलों के लिए लोकपाल की नियुक्ति की थी. अब शेष पांच जिलों में नियुक्ति की प्रक्रिया की जा रही है. इसका फायदा यह है कि मनरेगा की शिकायतें लोकपाल के माध्यम से जिलों में तेजी से सुनी जा रही हैं। वहीं फैसले भी दिए जा रहे हैं. इससे सभी प्रकार की त्रुटियों की संभावना कम हो जाती है।
कर्तव्य और अधिकार क्या हैं
मनरेगा योजना के संचालन में लोकपाल की बहुत बड़ी भूमिका है. यदि संचालन में किसी प्रकार की अनियमितता होगी तो उस पर तुरंत सुनवाई होगी. कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की शिकायत लेकर आ सकता है। लोकपाल की जिम्मेदारी होगी कि वह शिकायत की जांच के बाद दोषी पाए जाने पर संबंधित कर्मचारी व अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति डीएम को भेज सकेंगे। जरूरत पड़ने पर उसे सजा को मंजूरी देने का भी अधिकार है. बता दें कि लोकपाल के पास शिकायतों के निवारण के लिए विभागीय और सुधारात्मक कार्रवाई करने का अधिकार है। हालांकि, शिकायत मिलने पर उन्हें 30 दिन के भीतर फैसला देना होगा.
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