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यूपी में छोटे उद्यमियों के लिए कब लागू होगी बीमा योजना, जानें किन परिस्थितियों में मिलेंगे पांच लाख?

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लखनऊउत्तर प्रदेश के छोटे उद्यमियों के लिए बीमा योजना 15 अगस्त से लागू की जाएगी। राज्य के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र की सूक्ष्म इकाइयों को पंजीकरण के दायरे में लाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना शुरू की गई है। और उन्हें प्रोत्साहित करना है. प्रदेश में 15 अगस्त से मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना लागू होगी। इस योजना के तहत उद्यमी की दुर्घटना या स्थायी विकलांगता की स्थिति में पांच लाख तक की राशि दी जाएगी। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद इस योजना से जुड़ी गाइडलाइन जारी कर दी गई है.

जानिए किस उद्यमी को मिलेगा इसका फायदा

इस योजना के दायरे में 18 से 60 वर्ष तक के सभी सूक्ष्म उद्यमी आएंगे। चालू वित्तीय वर्ष में पंजीकरण के इस दायरे में आने वाले सभी उद्यमियों को 30 जून 2024 तक बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। वहीं, अगले वित्तीय वर्ष से 30 जून तक पंजीकृत उद्यमियों को 1 जुलाई से 30 जून 2025 तक बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। फिलहाल यह योजना उद्यमियों के लिए अगले पांच वर्षों तक प्रभावी रहेगी। हालांकि, जीएसटी के दायरे में आने वाले उद्यमियों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा. उन उद्यमियों को जीएसटी विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा का लाभ पहले से ही मिल रहा है।

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योजना का संचालन एमएसएमई विभाग द्वारा किया जायेगा

जानकारी के मुताबिक, राज्य में असंगठित क्षेत्र की लगभग 90 लाख इकाइयां हैं, जिनमें से केवल 14 लाख उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर पंजीकृत हैं। इनके आँकड़े उपलब्ध न होने के कारण इस क्षेत्र का आर्थिक योगदान स्पष्ट नहीं है। इसलिए सूक्ष्म इकाइयों को पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें मुख्यमंत्री सूक्ष्म बीमा योजना से जोड़ने का निर्णय लिया गया है। चालू वित्तीय वर्ष में यह योजना एमएसएमई विभाग द्वारा संचालित की जायेगी। 50 लाख तक पूंजी निवेश वाली इकाइयों को सूक्ष्म इकाइयों की श्रेणी में रखा जाता है।

(यूट्यूब https://www.youtube.com/watch?v=QSOGx2xVNlw)

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