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यूपी में नकल माफिया-सॉल्वर गैंग की खैर नहीं, सरकार ला रही 14 साल की जेल और 25 लाख जुर्माना का कानून

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लखनऊ : योगी सरकार नकल माफिया और सॉल्वर गैंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की तैयारी में है. ये लोग मेधावी छात्रों की मेरिट से खिलवाड़ करने से भी नहीं हिचकिचाते। इसके लिए भर्ती परीक्षा में अनुचित साधनों की रोकथाम को लेकर नया कानून बनाने पर विचार कर रही है। प्रतियोगी व शैक्षणिक परीक्षाओं से संबंधित प्रश्न पत्रों को लीक होने से रोकने और सॉल्वर गैग पर अंकुश लगाने के लिए राज्य विधि आयोग ने एक मसौदा कानून तैयार कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपा है.

प्रस्तावित कानून में दोषियों को 14 साल तक की जेल और 25 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। इसमें आरोपियों की संपत्ति कुर्क करने की भी व्यवस्था की गई है। आयोग के अध्यक्ष जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने ड्राफ्ट तैयार करने के लिए कई राज्यों के ऐसे कानूनों का अध्ययन किया है. मसौदे में 28 खंड हैं।

किसे कितनी सजा और जुर्माना

यदि कोई व्यक्ति, प्रिंटिंग प्रेस, सेवा प्रदाता संगठन, प्रबंधन, कोचिंग संस्थान अनुचित साधनों में संलिप्त पाया जाता है तो 14 साल की कैद और 25 लाख रुपये तक का जुर्माना।

यदि कोई परीक्षार्थी किसी प्रतियोगी परीक्षा में स्वयं नकल करता हुआ या अन्य परीक्षार्थियों से नकल करवाता पाया गया तो सात साल की कैद और पांच लाख का जुर्माना।

परीक्षार्थी के दोबारा दोषी पाए जाने पर 3 साल की कैद की जगह 10 साल की कैद और 10 लाख जुर्माना और 3 लाख जुर्माना (मौजूदा व्यवस्था) का प्रावधान होगा.

कई बार सिस्टम फेल हो गया

यूपी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का अप्रैल 2016 का प्रश्नपत्र लीक, परीक्षा रद्द

यूपी टीईटी (शिक्षक पात्रता परीक्षा) नवंबर 2021 में पेपर लीक, परीक्षा स्थगित

नवंबर 2021 में शिक्षक भर्ती प्रवेश परीक्षा का प्रश्नपत्र लीक, परीक्षा रद्द

जुलाई 2022 में लेखपाल भर्ती (मुख्य परीक्षा) में सॉल्वर गैग के आरोप में 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया

जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि यूपी पब्लिक एग्जामिनेशन (अनुचित साधनों, पेपर लीक और सॉल्वर गैग गतिविधियों की रोकथाम) विधेयक-2023 का मसौदा मुख्यमंत्री को सौंप दिया गया है. न्याय और गृह विभाग के माध्यम से एक नया कानून या अध्यादेश तैयार किया जाएगा और इसे सदन में पारित किया जाएगा। इसके बाद ही नए कानूनी प्रावधानों को लागू किया जा सकेगा।

(यूट्यूब https://www.youtube.com/watch?v=L-wJBFjLIao)

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