झारखंड समाचार: कोडरमा में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय अजय कुमार सिंह की अदालत ने गैर इरादतन हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए दो महिलाओं समेत चार दोषियों को आठ-आठ साल की सजा सुनाई. साथ ही 20 हजार रुपये आर्थिक जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषियों को एक-एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
महिला समेत चार दोषियों को मिली सजा
अदालत ने 504 आईपीसी के तहत दोषी पाए जाने पर एक-एक साल के सश्रम कारावास, 325 आईपीसी के तहत चार साल के सश्रम कारावास और पांच हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना लगाया है। अर्थदंड की राशि नहीं देने की स्थिति में उसे तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। कोर्ट ने अनिल यादव के पिता किशन यादव व खरपोका जयनगर निवासी सुशील यादव, रीना देवी पति अनिल यादव व प्रमिला देवी पति दिलीप यादव को सजा सुनाई है.
छह गवाहों का परीक्षण
कोर्ट में सुनवाई के दौरान लोक अभियोजक पीके मंडल ने अभियोजन पक्ष के छह गवाहों का परीक्षण करवाया और आरोपियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की. वहीं, बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता जगदीश यादव ने अपने तर्क प्रस्तुत किए। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और रिकॉर्ड में मौजूद साक्ष्यों को देखने के बाद यह सजा सुनाई।
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क्या बात है
बता दें कि जयनगर थाना क्षेत्र के खरपोका निवासी सुखदेव यादव पिता बबून यादव ने थाने में 18 सितंबर 2013 को मामला दर्ज कराया था. दर्ज मामले में उन्होंने कहा था कि मेरे कटहल के पेड़ की किसी ने टहनी तोड़ दी थी. जिसके चलते मेरी मां मुझे गाली दे रही थी। इसके बाद सभी आरोपी घर आ गए और गाली-गलौज करने लगे। जिस पर जब मैं और मेरे पिता घर से बाहर निकले और पूछा तो इन लोगों ने लाठी, डंडों और टांगों से हमला कर पिता समेत मुझे घायल कर दिया. इलाज के दौरान मेरे पिता की मौत हो गई।
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