दिल्ली पुलिस भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह और पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ ‘झूठे आरोप’ लगाने और नफरत फैलाने वाले भाषण देने के लिए पहलवानों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध करने वाली याचिका पर शुक्रवार को पटियाला हाउस कोर्ट में कार्रवाई रिपोर्ट दायर की।
पहलवानों पर पीएम के खिलाफ नारे लगाने का आरोप लगा
दिल्ली पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि पहलवानों ने जंतर-मंतर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी की और कहा कि यह अभद्र भाषा की श्रेणी में आता है. शिकायतकर्ता ने कहा, यह स्पष्ट है कि उसने भारत के माननीय प्रधान मंत्री को जान से मारने की धमकी दी थी।
पहलवानों ने कोई नारा नहीं लगाया
इस मामले में दिल्ली पुलिस ने कहा कि शिकायतकर्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए वीडियो में पहलवान नारा लगाते नहीं दिख रहे हैं और न ही अभद्र भाषा का कोई अपराध बनता है. पुलिस ने अदालत से यह कहते हुए याचिका खारिज करने का आग्रह किया कि शिकायतकर्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए वीडियो में पहलवान नारे लगाते नहीं दिख रहे हैं और उनके खिलाफ अभद्र भाषा का कोई मामला नहीं बनता है। कोर्ट ने याचिका पर अगली सुनवाई के लिए सात जुलाई की तिथि निर्धारित की है.
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पोस्ट पहलवानों ने पीएम मोदी के खिलाफ कोई नारा नहीं लगाया, दिल्ली पुलिस ने बताया कि ब्लिट्ज पर सबसे पहले अदालत में पेश हुए।
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