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सत्येंद्र जैन को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ दी अंतरिम जमानत

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राजधानी दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने आप नेता सत्येंद्र जैन को चिकित्सकीय आधार पर शर्तों के साथ छह सप्ताह की अंतरिम जमानत दी है। वह बिना इजाजत दिल्ली से बाहर नहीं जा सकते और मीडिया के सामने कोई बयान नहीं दे सकते। गौरतलब है कि सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में कई महीनों से जेल में हैं। जैन के वकील ने उनके खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए जल्द सुनवाई की मांग की है. 6 अप्रैल को जैन ने दिल्ली हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की लेकिन वह खारिज हो गई, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की.

सत्येंद्र जैन बाथरूम में गिर गए

चक्कर आने के कारण सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल के बाथरूम में गिर गए, जिसके बाद उन्हें एक सरकारी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया. पार्टी सूत्रों ने इसकी जानकारी दी। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने बताया था कि जैन को पहले दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल ले जाया गया था. सांस लेने में तकलीफ के चलते उन्हें लोकनायक जयप्रकाश (एलएनजेपी) अस्पताल में भर्ती कराया गया है. मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में पिछले साल मई में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तारी के बाद से जैन तिहाड़ जेल में बंद हैं। पार्टी सूत्रों ने बताया कि जैन को एलएनजेपी अस्पताल के गहन चिकित्सा कक्ष (आईसीयू) में स्थानांतरित किया गया है। सूत्रों ने बताया कि इस समय जैन की हालत काफी खराब है।

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सत्येंद्र जैन पर कई आरोप

24 अगस्त 2017 को ईडी ने सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर सत्येंद्र जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच शुरू की। जैन पर आरोप है कि उन्होंने फरवरी 2015 से 31 मई 2017 के बीच कई लोगों के नाम पर चल संपत्ति खरीदी थी। सत्येंद्र जैन इन सभी संपत्तियों का हिसाब नहीं दे पाए थे। बता दें कि तिहाड़ जेल में बंद सत्येंद्र जैन पर जेल अधिकारियों ने धमकी देने का भी आरोप लगाया है.

सत्येंद्र जैन को बड़ी राहत के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ अंतरिम जमानत दी, पहले BLiTZ पर पेश हुए।

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